वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया है. अबकी बार कांग्रेस ने 11 से मंत्रियों की संख्या 14 किए जाने के खिलाफ याचिका लगाई है, जिस पर आगामी सोमवार को सुनवाई होगी.
यह भी पढ़ें : श्राद्ध पक्ष 2025: तर्पण से जुड़े नियम, पहला और अंतिम दिन क्यों खास
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार में मंत्रियों की संख्या में लंबे इंतजार के बाद 20 अगस्त को 11 से बढ़ाकर 14 हुई है. नए मंत्रियों के तौर पर पहली बार विधायक बने गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल ने शपथ ली थी. इस पर बसदेव चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री सहित सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू भी हो चुकी है.

अबकी बार कांग्रेस की ओर से पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने याचिका दायर की है. याचिका दायर करने से पहले ही कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है.
कांग्रेस का तर्क है कि मंत्रियों की संख्या विधानसभा में कुल सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से यह संख्या अधिकतम 13.50 यानी 13 मंत्री होनी चाहिए. लेकिन 20 अगस्त को तीन नए मंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट में अब 14 सदस्य हो गए हैं, जो इस सीमा से अधिक है. कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का उल्लंघन है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें