इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने पार्टी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई जिसमें 105 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स की वसूली के लिए इनकम टैक्स के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस नोटिस के खिलाफ पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.

जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, ‘हम इस मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं पाते.’ कांग्रेस ने इनकम टैक्स अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ 8 मार्च को ही उच्च न्यायालय का रुख किया था. 13 फरवरी को आईटी डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खिलाफ नोटिस जारी किया था. आयकर विभाग ने समीक्षाधीन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया था. तब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अनुमान जाहिर किया था कि कांग्रेस को 199 करोड़ रुपये की रकम मिली है.

8 मार्च को, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने वसूली नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कार्यवाही अनुचित जल्दबाजी में शुरू नहीं की गई थी और नोटिस बिना योग्यता के नहीं था. ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईटी अधिकारियों ने आयकर अधिनियम के तहत दावा की गई छूट को अस्वीकार करने में कोई गलती नहीं की है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे को शीघ्र निपटाने में अपनी उत्सुकता नहीं दिखाई है.

कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि आईटी विभाग ने पार्टी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल बना दिया है. उन्होंने तर्क दिया कि आईटीएटी के समक्ष पार्टी की याचिका लंबित रहने के दौरान विभाग ने बकाया राशि का 48% वसूल लिया.

आईटी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि पार्टी के पास प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की गई कि कार्यवाही चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई. उन्होंने कहा, “हमने दिखाया है कि यह 2021 से चल रहा है.”

यही नहीं इसी मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फरवरी में पार्टी के 4 बैंक खातों को सीज कर दिया था. पार्टी ने इसके बाद ट्राइब्यूनल का रुख किया गया था. कांग्रेस का कहना था कि यदि उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया तो पार्टी अपने बिल और कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएगी. इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि कांग्रेस को 65 करोड़ रुपये की रकम सरकार को अदा करनी थी, जो उसने नहीं की है. आयकर विभाग के अनुसार कांग्रेस पर कुल 103 करोड़ रुपये की रकम बकाया है. उसे अदा नहीं किया गया है, जिस पर 32 करोड़ रुपये का ब्याज बनता है. इस तरह बकाया रकम कुल 135 करोड़ रुपये हो गई है.

क्या है पूरा मामला?

मालूम हो कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक खातों को को फ्रीज कर दिया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है. कांग्रेस को यह रकम जुर्माने के रूप में विभाग को देनी होगी.