1984 anti-Sikh riots: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को 1984 सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दिल्ली (Delhi) राऊज एवन्यू कोर्ट (Rouse Avenue District Court) ने दोषी करार कांग्रेस नेता पर आज सजा का ऐलान किया. स्पेशल CBI जज कावेरी बावेजा ने इस मामले में फैसला सुनाया. पूर्व कांग्रेस सांसद पहले से ही इस मामले में जेल में बद है.

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गौरतलब हो कि यह मामला 1 नवंबर 1984 को सिख दंगे के दौरान सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को भीड़ को हमला करने के लिए उकसाने और सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह को भीड़ द्वारा जिंदा जलाने के मामले में दोषी पाया था. पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार को फांसी की मांग की थी.

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बता दें कि 31 जनवरी को कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सरकारी वकील मनीष रावत की महत्वपूर्ण दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोषी के वकील अनिल शर्मा ने कोर्ट में दलील दी थी कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का नाम शुरू से ही नहीं था. वहीं इस मामले में गवाह ने सज्जन कुमार का नाम 16 साल बाद लिया. इस मामले में आगे की जांच के दौरान 23 नवंबर 2016 को शिकायतकर्ता के बयान को दर्ज किया गया था.

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