प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को झटका दिया है. कोर्ट ने सुरजेवाला के विरुद्ध वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज बलवा, तोड़फोड़ व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में चल रही कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया है.
कोर्ट ने सुरजेवाला को अधीनस्थ अदालत में उन्मोचन अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही अर्जी का निस्तारण होने तक उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पर दिया है.
बता दें कि सुरजेवाला के खिलाफ वर्ष 2000 में वाराणसी के कैंट थाने में बलवा, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर हमला करने आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमे की कार्रवाई वाराणसी की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में चल रही है.
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सुरजेवाला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमे की कार्रवाई व प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी. उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में जो साक्ष्य संकलित किए गए हैं, उनसे किसी अपराध का होना साबित नहीं होता है. मुकदमा याची को परेशान करने की नियत से दर्ज कराया गया था. जबकि सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्राथमिकी व संकलित किए गए साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि कोई गंभीर अपराध नहीं किया गया है.
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