शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव ( Madhya Pradesh Panchayat Election) निरस्त हुए दो दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके पंचायत चुनाव पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत जारी है। याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता सैयद जाफर (Congress leader Syed Jaffer) ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) पर बड़ा हमला बोला है। याचिकाकर्ता सैयद जाफर ने विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर सदन में गलत जानकारी जानकारी देने का आरोप लगाया।
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सैयद जाफर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- आप एक संविधानिक पद में हैं और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सदन में आपके द्वारा यह झूठ बोलना माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का अपमान है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण पंचायत चुनाव समाप्त हुआ और ओबीसी वर्ग को आरक्षण से वंचित होना पड़ा।
सैयद जाफर याचिकाकर्ता का मंत्री जी के नाम पर खुला पत्र
माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी मेरा मान सम्मान इतना नहीं है कि मैं आपके ऊपर करोड़ों का मानहानि का दावा कर सकूं ।
और ना ही मेरी इतनी औकात और हैसियत है कि मैं आपसे कानूनी लड़ाई लड़ सकूं।@bhupendrasingho@OfficeofSSC pic.twitter.com/KYUBVtTOJl
— Syed Zaffar (@SyedZps) December 29, 2021
सैयद जाफर ने लिखा कि मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी, मेरा मान सम्मान इतना नहीं है कि मैं आपके ऊपर करोड़ों का मानहानि का दावा कर सकूं।ना ही मेरी इतनी औकात और हैसियत है कि मैं आपसे कानूनी लड़ाई लड़ सकूं।
लेकिन 3 दिन के अंदर आपने ये स्वीकार नहीं किया कि आपने सदन में झूठ बोला है तो मैं सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) का हवाला देते हुए जनता के बीच जाकर यह साबित कर दूंगा कि मैं ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation) नहीं रोटेशन को लेकर कोर्ट गया था।
सैयद जाफर याचिकाकर्ता का मंत्री जी के नाम पर खुला पत्र
माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र सिंह जी मेरा मान सम्मान इतना नहीं है कि मैं आपके ऊपर करोड़ों का मानहानि का दावा कर सकूं ।
और ना ही मेरी इतनी औकात और हैसियत है कि मैं आपसे कानूनी लड़ाई लड़ सकूं।
और ना ही मेरा राजनीतिक कद या पद इतना बड़ा है कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए कहूं लेकिन आपके द्वारा विधानसभा में यह झूठ बोला गया कि याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की मांग रखी थी।
आप एक संविधानिक पद में हैं और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सदन में आपके द्वारा यह झूठ बोलना माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का अपमान है।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी सुविधा अनुसार मुझे अपने कार्यालय में बुला लीजिए जहां पर मैं अपनी याचिका और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश आपके समक्ष रखते हुए यह साबित कर सकूं कि आप ने सदन के अंदर हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है ।
अगर आपने 3 दिन में यह स्वीकार नहीं किया कि आप ने सदन में झूठ बोला था तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए जनता के समकझ यह साबित कर दूंगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों एवं लापरवाही की वजह से पंचायत चुनाव में समाप्त हुआ है और ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण से वंचित रहना पड़ा है।