दुर्ग। उपभोक्ता से मकान निर्माण की रकम लेने के बाद आधा अधूरा निर्माण करके काम बंद करने को व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने ठेकेदार पर रुपए 6 लाख रुपए हर्जाना लगाया।

यह है मामला

न्यू आदर्श नगर दुर्ग निवासी संतोष प्रसाद शर्मा ने अपने मकान में प्रथम तल पर 1665 वर्गफुट में निर्माण कार्य करने हेतु चौबे कॉलोनी रायपुर निवासी ठेकेदार प्रतीक शर्मा को सामग्री सहित 800 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से दिनांक 25.03.2016 को ठेका दिया था. जिसके लिए ठेकेदार ने अलग-अलग तिथियों में परिवादी से कुल 1469000 रुपये प्राप्त किए किंतु दीपावली 2017 के समय काम बंद कर दिया। परिवादी द्वारा निवेदन करने पर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया। आर्किटेक्ट से मूल्यांकन कराने पर पता चला कि अनावेदक ठेकेदार ने केवल 900000 रुपये का ही काम किया था, जिसके बाद परिवादी ने अन्य दूसरे ठेकेदार से अपने मकान के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा कराया। अनावेदक ठेकेदार प्रतीक शर्मा ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया।

फोरम का फैसला

प्रकरण में पेश दस्तावेज एवं प्रमाणों के आधार पर विचारण करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने यह प्रमाणित पाया कि परिवादी ने अनावेदक ठेकेदार को नगद एवं बैंक द्वारा कुल 1469000 रुपये का भुगतान किया है. इसके साथ ही आर्किटेक्ट की मूल्यांकन रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ कि परिवादी के मकान में 900000 रुपये का निर्माण कार्य किया गया था. इसलिए परिवादी अतिरिक्त ली गई राशि 569000 रुपये अनावेदक से प्राप्त करने का अधिकारी है, इसके अलावा अनावेदक ठेकेदार पर मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरुप 30000 रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये हर्जाना लगाया। अनावेदक द्वारा परिवादी को हर्जाना स्वरूप कुल 6 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया गया।