नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी विनीत विनायक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, सीबीआई और गगनदीप गंभीर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को अवमानना नोटिस जारी किया है.
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने आदेश में सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर की तारीख तय की है. कहा जनवरी 2018 में आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी (जो पहले एम्स दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में काम कर चुके थे) ने एम्स में उनके द्वारा जांचे गए भ्रष्टाचार के मामले में याचिका दायर की थी. मामला संस्थान में सामग्री खरीद में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप से संबंधित था. सितंबर 2017 में चतुर्वेदी ने सीबीआई में आरटीआई आवेदन दायर किया, जिसमें सीबीआई की जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे गए. हालांकि, आवेदन को तत्कालीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी गगनदीप गंभीर (जो उस समय पुलिस अधीक्षक थे) ने खारिज किया था. जवाब में कहा कि इस आधार पर कि सीबीआई आरटीआई अधिनियम के तहत छूट प्राप्त संगठनों की सूची में आती है, वह आरटीआई के लिए जवाबदेह नहीं है.