नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी करार दिए गए पवन कुमार गुप्ता के स्पेशल लीव पीटिशन को खारिज कर दिया. पवन ने घटना के वक्त अपने नाबालिग होने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. तीन जजों के बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बेंच ने सोमवार को पवन के पक्ष को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. पवन की ओर से उसके वकील एपी सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि घटना के वक्त पवन 17 साल एक महीने और 20 दिन का था, लेकिन इस तथ्य को दिल्ली हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया था. घटना के समय उम्र को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमिका को किशोर के रूप में माना जाए.
इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण ने सवाल किया कि 9 जुलाई 2018 को आपकी (पवन) की याचिका को खारिज कर दिया था, और अब आप जानकारी लेकर सामने आ गए हो, इसे किस तरह से स्वीकार किया जाएगा. इस पर वकील की ओर से रखे गए तथ्य को विचार करते हुए दोपहर सवा तीन बजे अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया.