रायपुर। सभी वर्गों एवं आम जनता कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव के लिए लोगों से 06 फीट दूरी अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा घर से बाहर निकलने पर मास्क या गमछा अवश्य लगायें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चहरा नही ढका पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपये,सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपये,सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड प्रति व्यक्ति 200 रुपये से दण्डित किया जाएगा भीड़-भाड़ न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य को करने दें। अनावश्यक नही घूमें। साबुन या हैण्डवाश से हाथ धोते रहें। अपने हाथों से आंख, नाक एवं मुॅह को नही छुए। एल्कोहल आधारित सैनेटाईजर का उपयोग करें।

उन्होने कहा कि यह देखा गया है कि रायपुर जिले में कई व्यक्तियों द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान नही रखा जा रहा है। व्यापारीगण ग्राहकों को भी मास्क या गमछा अनिवार्यतः लगाने को कहें तथा दुकान परिसर में भीड़-भाड़ कतई नहीं होने दें। व्यापारीगण ध्यान रखे कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों में अनिवार्य रूप से गोल घेरा बनाकर नागरिकों और ग्राहको के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाए। इंतजार करने वाले ग्राहकों के लिए आवश्यकतानुसार कुर्सी, पानी, छाया आदि का इंतजाम करें। साबुन या हैण्डवाश से हाथ धोते रहें। व्यापारी दुकान प्रतिष्ठान में ग्राहकों के हाथ धोने हेतु साबुन या हैण्डवाश की व्यवस्था अनिवार्यतः करें।व्यापारीगण निर्धारित समयावधि में दुकान का संचालन करें इसका पालन नही करने पर प्रथम बार में 500 रुपये दुसरी बार में 1000 रुपये तथा इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त की जाएगी।इसी तरह उन्होने मेडिकल दुकानो में भी निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिये।डाॅक्टर अपने क्लिनिक में आने वाले सर्दी,खाॅसी,बुखार के मरीजो की अलग से जानकारी रखेंगे।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ गौरव कुमार सिंह,निगम आयुक्त सौरभ कुमार,अपर कलेक्टर विनित नंदनवार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।