बिलासपुर। कोरोना से रोकथाम से बचाव के लिए बिलासपुर जिला को भी लॉकडाउन किया गया है. यहाँ भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी चीजों को बंद कर दिया गया है. वहीं धारा-144 भी लागू कर दिया गया. बावजूद इसके कई लोगों ने सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन किया है. लिहाजा उनके खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है.

बिलासपुर पुलिस ने निर्देश का उल्लंघन करने पर या मेडिकल/प्रशासन को सहयोग न देने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत आपराधिक मामला कायम किया है. पुलिस ने कुल 12 लोगों के खिलाफ जिले में कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं. इसमें जिले तखतपुर, रतनपुर, तारबाहर सिविल लाइन, कोतवाली और सरकंडा में अपराध क़ायम किए गये हैं.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना तखतपुर में समझाइश देने के बावजूद इलेक्ट्रोनिक दुकान खुले रहने पर आरोपी कन्हैया संतानी एवं दो अन्य के विरुद्धअपराध क्रमांक 82/20 धारा 186,188 IPC की कार्यवाही की गई है.

वही थाना सिटी कोतवाली द्वारा गुरुनानक हार्डवेयर के मालिक पर भी लोक सेवक के विधिपूर्ण आदेश की अवहेलना पर अपराध क्रमांक 110/20 धारा 188 IPC के तहत कार्यवाही की गई.

रतनपुर में रोशन भारद्वाज के द्वारा अपने घर मे 200 लोगों को इकट्ठा करके जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी. इस मामले में थाना रतनपुर में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 219/20 धारा188 ,269 IPC और कोलाहल अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया.

वही थाना सिविल लाइन में एक अज्ञात आरोपी के द्वारा अपने मोबाइल के माध्यम से कोरोना वायरस के पॉजिटिव संक्रमण के संबंध में फेक न्यूज़ वायरल किया जा रहा था. सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक
224/20धारा 188 IPC, धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गई.

थाना तारबाहर में भी शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पुराना बस स्टैंड स्थित कपड़ा दुकान के संचालकों के विरुद्ध भी अपराध क्रमांक 93/20, 94/20, 95/20, 96/20 97/20धारा 188 IPC की कार्यवाही कुल 5 आरोपियों के खिलाफ की गई.

वही थाना सरकंडा में अशोक नगर स्थित वर्षा ट्रेडर्स के संचालक राजेन्द्र श्रीवास के खिलाफ शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए बारबार हिदायत देने के बावजूद अपनी दुकान खोले रखने के कारण अपराध क्रमांक 303/20 धारा 188 IPC का अपराध दर्ज किया गया.

बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश सहित जिले में धारा 144 लागू की गई है. जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है. कुछ लोगों ने आज इसका उल्लंघन किया जिनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है. पुलिस आदेश पर अमल करने के लिए सड़क पर मुस्तैद है, जो भी नियम उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने लोगों से अपील भी की है कि लोग खुद ही नियमों का पालन करें खुद भी सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी रखें. भविष्य में भी शासन के आदेश की अवहेलना पर इसी तरह सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि इस महामारी के संक्रमण को रोका जा सके तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न हो.