बैकुण्ठपुर। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए बैकुण्ठपुर में 11 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस दौरान जिले के तमाम सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी. दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है, पेट्रोल पंप के जरिए केवल शासकीय वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा.

कलेक्टर सत्यनारायण राठौर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिले में लगने वाले तमाम साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे. दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण के अलावा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6 बजे तक होगी. इसके अलावा दुग्ध बेचने के लिए कोई भी दुकान-पार्लर नही खोले जाएगा केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी. इसके अलावा पैट शॉप-एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी.