रायपुर। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. हालांकि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल के बाद कुछ चीजों को लेकर राहत दी है. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोबारा नई गाइडलाइन जारी की है. जिससे लॉकडाउन में कुछ चीजों को खुले रखने की इजाजत दी गई है. जिसमें बुक शॉप, इलेक्ट्रिक सामान से जुड़ी दुकानों, सीमेंट सरिया की दुकानें, आप्टीकल्स और बीमा सेवाएं समेत कई दुकाने और ऑफिसों को छूट देने की बात कही गई है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन में शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी. साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं.