बिलासपुर। न्यायधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. इसके साथ ही जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय भी निर्धारित कर दिया है. कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश (नाइट कर्फ्यू) में सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 तक, रेस्टोरेंट/होटल/ढाबा सुबह 8 बजे से रात 10 तक, इसमें भी रात्रि 10 बजे तक केवल इनडोर डायनिंग, रेस्टोरेंट/होटल/ ढाबा से केवल टेक-अवे और होम डिलीवरी रात 11.30 बजे तक करने की छूट दी गई है. इसके अलावा पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे.

एक्टिव मरीजों की संख्या हजार से ज्यादा

बिलासपुर जिले में अब तक कुल 23576 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें से 22,322 मरीज स्वास्थ्य होकर घर लौट चुके हैं. एक्टिव मरीजों की संख्या 1027 है. अब तक जिले 227 लोगों की मौत चुकी है.

इन जिलों में लग चुका है नाइट कर्फ्यू

बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम को देखते हुए राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर, जशपुर, दुर्ग, महासमुंद, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, बलौदाबाजार, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बालोद, राजनांदगांव, मुंगेली, कोरबा, कोरिया और गरियाबंद में नाइटकर्फ्यू लगाया गया है.