दुर्ग। कोरोना के पेशेंट शासकीय चिकित्सा उपचार या निजी संस्थाओं से उपचार करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं. दुर्ग जिले में शासन द्वारा कोरोना के उपचार के लिए होम बेस केयर प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदाय की गई है. जिले में कुछ केसेस पात्रता अनुसार होम बेस केयर में रखे गए है. होम बेस केयर में रह रहे कोरोना के पाॅजिटिव पेशेंट के पास विकल्प है की वह शासकीय चिकित्सा सुविधा या निजी सुविधा से उपचार करा सकते हैं. अगर कोई पेशेंट निजी सुविधा से उपचार कराने के विकल्प का चयन करता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था एवं पेशेंट के बीच आपसी समन्वय से उपचार की राशि का निर्धारण होगा.

होम बेस केयर में उपचार करा रहे पेशेंट शासकीय चिकित्सा उपचार की सुविधा या निजी संस्था से अपना उपचार कराने के लिए स्वतंत्र है. जिले में भी एक निजी संस्था द्वारा उपचार करने की अनुमति प्रशासन द्वारा मांगी गई थी. जिसका विधिवत परिक्षण के उपरांत उन्हें अनुमति दी गई है. जिसके द्वारा वर्तमान में 3 पेंशेट को सेवा दी जा रही है. निजी संस्थाओं द्वारा अधिकतम 5 मरीजों का उपचार किया जा सकता है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने होम बेस्ड केअर के लिए अन्य निजी संस्थानों को भी आमंत्रित किया है.

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह किट बांटने का कार्य नहीं है. इसका संबंध प्रभावित मरीज के उपचार के लिए 14 दिन के क्वाॅरेंटाइन पीरियड के समय पर उपचार करने से है. इस दौरान संबंधित मरीज को आवश्यक सुझाव, आवश्यक दवाई, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर उपलब्ध कराया जाना है. होम बेस केयर के मरीजों के पास यह विकल्प है कि वह शासकीय चिकित्सा उपचार की सुविधा का चयन कर सकता है.