रायपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रक्षात्मक उपाय के तौर पर अपनाए जाने वाले मॉस्क और हैंड सेनिटाइजर को केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल कर दिया है. इस संबंध में  राजपत्र में जारी अधिसूचना के तहत 30 जून तक आदेश प्रभावी रहेगा.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क, हैंड सेनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण को नियंत्रित करने के लिए नया आवश्यक वस्तु आदेश 2020 जारी किया है. इस आदेश के बाद इन सामग्रियों को कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेच पाएगा.