नई दिल्ली. कोटला मुबारकपुर में बन रही सड़क में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई. कोर्ट ने निगम को अगली तारीख पर सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और निर्माण प्रक्रिया पर रिपोर्ट तलब की है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र्र की अध्यक्षता वाली पीठ याचिकाकर्ता मंजीत सिंह चुघ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पीठ ने सड़क बनने में देरी को लेकर जब सवाल किया तो निगम के वकील ने बताया कि बारिश की वजह से काम रुका है. जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मुद्दा उनके द्वारा उठाए जाने पर काम रोका गया.
याचिकाकर्ता ने पीठ के समक्ष कुछ फोटो पेश किए. इसके बाद पीठ ने निगम से कहा कि सड़क की मोटाई चार इंच होनी चाहिए, जबकि फोटो में साफ नजर आ रहा है कि वह महज दो इंच मोटी बना रहे हैं. कहा कि याचिकाकर्ता की यह कानूनी लड़ाई खुद के लिए नहीं बल्कि उस सड़क का इस्तेमाल करने वाले हर नागरिक के लिए है. पीठ ने अगली तारीख पर मुख्य अभियंता को पेश होने को कहा है. सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की रिपोर्ट और सड़क की मोटाई संबंधी रिपोर्ट के साथ इंजीनियर को हाजिर होने को कहा है. पीठ ने कहा कि निगम हर जगह ऐसा रवैया ही क्यों अपनाता है.