रवि गोयल, जांजगीर-चांपा। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जिला न्यायालय ने रिटायर्ड रेंजर शत्रुघ्न प्रसाद कौशिक को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मामला 22 अगस्त 2014 का है एसीबी की टीम ने बलौदा वन परिक्षेत्र में तैनात रेंजर शत्रुघ्न प्रसाद कौशिक के घर दबिश देकर उनके यहां से बड़ी मात्रा में नगदी-जेवरात और चल-अचल संपत्ति बरामद की थी जो कि तकरीबन 4 करोड़ के आस-पास की थी.
एसीबी ने आरोपी रेंजर से उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का स्पष्टिकरण मांगा गया लेकिन आरोपी रेंजर 1 करोड़ 78 लाख की संपत्ति का हिसाब नहीं दे पाया. जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था जिस पर जिला न्यायालय जांजगीर के द्वारा आरोपी को 4 साल की सजा एवं 200000 रुपय के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
जांजगीर में जिला न्यायालय बनने के बाद 11 साल बाद यह पहला मौका है जब न्यायालय में किसी आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ है और उसे सजा सुनाई गई है.