पुरूषोत्तम पात्र, गरियाबंद. जिले के शोभा पंचायत के सचिव को मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. और सरपंच के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई करने जनपद पंचायत मैनपुर को निर्देश जारी किया गया है.

दरअसल, जिले के मैनपुर जनपद के शोभा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत 2017 में चेकडैम निर्माण किया गया था. इसमें भारी भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत की गई थी. जांच में शिकायत सही पाई गई. जिला पंचायत सीईओ ने पीआर खूंटे ने शोभा पंचायत सचिव समारू राम ध्रुव को निलंबित कर दिया है.

सरपंच जमुना बाई मरकाम पर धारा 40  के तहत कार्रवाई करने जनपद सीईओ को निर्देश जारी किया है. जांच में पाया गया कि पूखरू नाला में स्वीकृत चेकडैम में 10 सप्ताह तक काम करना दर्शाया गया था, जबकि 7 सप्ताह का ही मस्टरोल जारी कराया गया था. प्रतिवेदन के मुताबिक अतरिक्त 3 सप्ताह में डिकेश कृषि फार्म के नाम पर ट्रैक्टर से मटेरियल परिवहन दर्शाकर सचिव ने 1 लाख 73 हजार 2 सौ 50  रुपए को फर्जी तरीके से आहरण कर लिया गया था.