रेणु अग्रवाल, धार। मध्यप्रदेश के धार जिले की बहुचर्चित ढाई सौ करोड़ के सेंट टेरेसा भूमि घोटाले ( St Teresa Land Scam) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। घोटाले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका धार जिला कोर्ट ( Dhar District Court) ने स्वीकार कर ली है। वहीं पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। घोटाले में न्यायालय में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमे 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गयी है। वहीं पांच की याचिका खारिज कर दी गई है।
सीएसपी देवेंद्र धुर्वे ने बताया कि कल माननीय न्यायालय में ए डी जे कोर्ट में आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। जिसमें से माननीय न्यायालय ने तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत को स्वीकार कर लिया है। जबकि पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कल जावेद अंजुम,उनकी पत्नी शाहीन अंजुम ,आनंद दिक्षित की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।
लीज की साढ़े सात एकड़ जमीन 37 बार खरीदी और बेची गई थी
बता दें कि धार जिले की बहुचर्चित ढाई सौ करोड़ के सेंट टेरेसा भूमि घोटाले का मामला अंग्रेजों के समय से जुड़ा हुआ है। दो सौ करोड़ से ज्यादा कीमत की लीज की साढ़े सात एकड़ जमीन 37 बार खरीदी और बेची गई है। शिकायत पर 3 महीने की जांच के बाद 26 भू-माफिया और एक संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह जमीन करीब सवा सौ साल पहले 99 साल के लिए लीज पर दी गई थी। लीज खत्म हो गई। इसके बाद इस जमीन का व्यक्तिगत इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इसमें धार के कई नेता, कॉलोनाइजर और ठेकेदार की संलिप्तता उजागर हुई है। मुख्य आरोपी ने खुद को कभी आदिवासी बताया तो कभी ईसाई।
मामले की ED कर रही जांच
ढाई सौ करोड़ के सेंट टेरेसा भूमि घोटाले की जांच ED कर रही है। पिछले दिनों मामले से जुड़े सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। मामले की जांच पुलिस के साथ ED भी कर रही है।
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