नई दिल्ली। कार चोरी मामले में दो आरोपियों को अदालत ने पांच दिनों की रिमांड में पूछताछ की अनुमति दी है. इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस की एक याचिका को भी स्वीकार किया है, जिसमें पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों को हथकड़ी लगाने की मांग की गई थी.

सूत्रों ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी की अदालत ने याचिका स्वीकार की. अदालत ने पुलिस की हिरासत याचिका पर मेहराज सलमानी (उम्र 33 साल) और आसिफ (उम्र 24 साल) से पांच दिन की रिमांड पर पूछताछ की इजाजत भी दे दी थी. दोनों आरोपी कैब यात्री बनकर हवाई अड्डे के रास्ते में कैब चालक बिजेंदर शाह का मोबाइल और बटुआ छीनकर उसे बाहर धकेल दिया था, जिससे चालक की मौत हो गई थी.

पुलिस ने दाखिल हिरासत अर्जी में कहा कि आरोपी जघन्य कृत्य में शामिल हैं और अपराध में उनकी पूर्व संलिप्तता रही है, ऐसी आशंका है कि आरोपी पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने रिमांड के दौरान हथकड़ी लगाने की अनुमति मांगी थी. इस याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है.

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