प्रयागराज: बहुचर्चित देवरिया हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कोर्ट की फटकार
देवरिया हत्याकांड मामला काफी गहराता जा रहा है। पक्ष-विपक्ष के लगातार आगमन से मामले ने सियासी मोड ले लिया है। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी दोनों पीड़ित परिवारों के घर गए थे। बता दें कि सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिक चंद्रकेश राय की अदालत ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है।
प्रदेश में राजनीतिक भूचाल
कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया है। देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या की गई है।
याचिका पर सुनवाई
गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। साथ ही राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी। इसके बाद रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई।
नहीं चलेगा बुलडोजर
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। साथ ही जिलाधिकारी को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया। बता दें कि इस अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी।