रायपुर. चर्चित मोवा जमीन विवाद मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला दिया है. जिसमें युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ मेमन ने नूर बेगम की मोवा स्तिथ जमीन की अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई थी, इसे न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है.

कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने नूर बेगम से इस जमीन का सौदा 3 करोड़ 9 लाख 76 हजार में किया और इसके एवज में रजिस्ट्री करवाते समय 7 चेक दिया था. जिसमें एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ. इसके बाद ये पूरा मामला नूर बेगम न्यायालय लेकर गई तो न्यायालय ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है.

बता दें कि इसी मामले में न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस को एफआईआर करने का आदेश भी दिया है. सिविल लाइन्स पुलिस के द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज कर लिया गया है. उसके बाद से कांग्रेस नेता आसिफ मेमन फरार है. उसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है. इधर कांग्रेस नेता से अपनी जान का खतरा बताते हुए नूर बेगम ने पुलिस से लिखित शिकायत भी कर चुकी है.