गाजीपुर। उत्तरप्रदेश की गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को कपिल देव सिंह की हत्या और मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। इसी मामले में सोनू यादव को भी 5 साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि कपिल देव सिंह और मीर हसन दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूपी पुलिस के विशेष महानिदेशक प्रशांत कुमार के मुताबिक मुख़्तार अंसारी को इससे पहले 5 जून को एक दूसरे मामले में भी वाराणसी की अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्हें यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कुछ हफ्ते पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 73.43 लाख रुपये से अधिक की जमीन, एक इमारत और बैंक जमा राशि कुर्क की थी। अंसारी को पिछले 13 महीनों में उसके खिलाफ दर्ज छह अलग-अलग मामलों में भी दोषी ठहराया गया है।

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गौरतलब है कि साल 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इन मामलों में मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस साबित करने में असफल रही थी। जिसके चलते मुख्तार को प्रमुख केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था। मगर, अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

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