नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. यह सजा एम्स के सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुनाई गई है.
जानकारी के अनुसार, दिल्ली की अदालत ने वर्ष 2016 में आप विधायक सोमनाथ भारती के एम्स के सुरक्षा कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया है. अदालत ने इसी मामले में चार अन्य लोगों को बरी कर दिया है.