दिल्ली शराब नीति केस में CBI के बाद अब ED ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी शुक्रवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी, यहां एजेंसी उनकी रिमांड मांग सकती है. उधर, CBI के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दोपहर 2.30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी.

सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च (14 दिन) की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. ED दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है. इससे पहले 7 मार्च को एजेंसी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की थी.

ED ने बताया था कि नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी. इस मामले में ED ने 6 मार्च को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में इन आरोपियों ने सिसोदिया का नाम लिया था.

सिसोदिया से जेल में दो बार हुई पूछताछ

ईडी ने इससे पहले मंगलवार को भी जेल में सिसोदिया से सवाल-जवाब किए थे. ईडी के अधिकारी धन शोधन रोकथाम कानून के तहत सिसोदिया का बयान दर्ज करने के लिए जेल पहुंचे थे. ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी. अगर जांच अधिकारी को यह मानने की वजहें मिलती हैं कि व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी है तो ईडी पीएमएलए की धारा 19 लगा सकती है जिसके तहत उसे मामले में शामिल या आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति मिल जाती है. 

आप ने लगाए गंभीर आरोप

इसी बीच आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि उन्हें अन्य अपराधियों के साथ रखा जा रहा है. हालांकि, जेल अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है. आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को जेल में विपश्यना प्रकोष्ठ में रखने से इनकार कर दिया गया है.