दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग(National Herald Case) मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ED) द्वारा दायर आरोपपत्र पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी(Sonia Gandhi), राहुल गांधी(Rahul Gandhi) और अन्य को नोटिस जारी किया है. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 मई, 2025 निर्धारित करते हुए कहा कि आरोपियों को आरोपपत्र के संबंध में सुनवाई का अधिकार है. इसके साथ ही, अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई के अधिकार की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे नोटिस जारी करने की आवश्यकता स्पष्ट होती है.
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25 अप्रैल को अदालत ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल रोक दिया था. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. ईडी ने अदालत में यह तर्क दिया कि नए कानून के प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए आरोपी की सुनवाई आवश्यक है. ईडी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि नोटिस जारी किया जाए ताकि प्रक्रिया में देरी न हो. हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि वह तब तक आदेश पारित नहीं कर सकते जब तक उन्हें यह संतोष न हो कि नोटिस की आवश्यकता है.
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को आदेश पारित करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई कमी न हो. अदालत ने उल्लेख किया कि अहलमद के अनुसार, आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज अनुपस्थित हैं. ईडी को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर निर्णय लेगी. ईडी ने अदालत को बताया कि वह पूरी तरह से पारदर्शी है और कहा कि कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है. ईडी ने यह भी कहा कि संज्ञान लेने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है.
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कोर्ट ने 25 अप्रैल को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि बिना आरोपियों का पक्ष सुने ऐसा करना संभव नहीं है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ED की चार्जशीट में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ गायब हैं, जिन्हें पेश करने की आवश्यकता है. इसके बाद ही नोटिस जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा. ED ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था.
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