दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद उसके साथ बेवफाई करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है.
अदालत ने कहा कि अगर प्रेमिका की मर्जी के बगैर प्रेमी उससे किसी किस्म के संबध बनाता है तो ये किसी भी तरह से अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे. अदालत ने रेप के आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति को बरी करते हुए ये फैसला सुनाया.
दरअसल एक महिला ने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. उसने अपनी शिकायत में कहा कि उसके प्रेमी ने शादी का वादा करके उसके साथ बेवफाई की औऱ शारीरिक संबंध बनाए. अदालत ने कहा, प्रेमी से बेवफाई भले ही लोगों को खराब बात लगे लेकिन भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं है.