नई दिल्ली। स्टार क्रिकेटर शिखर धवन की अर्जी पर दिल्ली की अदालत ने उनकी पत्नी को बदनाम करने वाला बयान कहीं भी, कभी भी नहीं देने का आदेश दिया है. शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा वर्ष 2020 से अलग रह रहे हैं, और दोनों के बीच तलाक का केस अदालत में चल रहा है. इसे भी पढ़ें : BREAKING: पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ का निधन, लंबे समय से चल रहा था इलाज…

शिखर धवन ने वर्ष 2012 में भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आयशा से शादी की थी. आयशा की यह दूसरी शादी थी और उनकी पहले से दो बेटियां भी थीं. धवन से शादी के बाद 2014 में एक बेटा हुआ, जिसका नाम जोरावर है. 12 साल तक अच्छी तरह से रिश्ता निभाने के बाद वर्ष 2020 में अनबन होने के बाद दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. जोरावर अपनी मां के साथ रहता है, जिससे मिलने की शिखर धवन को छूट है.

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरीश कुमार ने आयशा को आदेश दिया है कि वह धवन के खिलाफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोस्तों और रिश्तेदारों समेत किसी भी व्यक्ति या जगह पर अपमानजनक और झूठी सामग्री प्रसारित ना करें. जज ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी इज्जत प्यारी होती है. वह बड़ी मेहनत से समाज में इज्जत और अपना नाम बनाता है. यदि एक बार यह चली जाए, तो बड़ा नुकसान होता है.

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