अलवर. जलदाय विभाग में 24 साल पहले हुए लाखों रुपए के घोटाले के मामले में विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने तीन सहायक अभियंताओं और दो ठेकेदारों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसी मामले में स्टोर कीपर को बरी कर दिया गया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया कि 2000 में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में सामान की खरीद में लाखों रुपए के घोटाले से जुड़े मामले का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने जलदाय विभाग के एईएन शिवनारायण पोटर (इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर), हरलाल (विकास नगर, मथुरा गेट, भरतपुर), गिर्राज प्रसाद (बिहारी लाल, अलवर), ठेकेदार अभिषेक (गोपाल नारायण शर्मा, कम्पनी बाग, अलवर) और अतुल (बदरी प्रसाद, राजेन्द्र नगर, दिल्ली) को तीन साल की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
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