आगरा. ताजमहल तेजोमहालय विवाद मामले में हिंदू त्योहारों पर ताजमहल में पूजा को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसमें एएसआई के नकल मांगने वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है. वहीं अब इस मामले में मुस्लिम पक्षकार बनने को लेकर 12 नवंबर सुनवाई होनी है.
हिंदूवादी संगठनों ने लघुवाद न्यायालय में इस मामले में वाद दायर किया था. ताजमहल को तेजोमहालय बता क पूजा की अनुमति मांगी गई थी. मामले में बुधवार को न्यायाधीश मृत्युंजय ने एएसआई का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया.
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जानकारी के मुताबिक योगी यूथ ब्रिगेड ने ताजमहल को तेजोमहालय बताकर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की थी. वहीं, वादी कुंवर अजय तोमर ने दावा किया था कि साल 1212 में राजा पर्मादिदेव ने आगरा में यमुना किनारे एक विशाल शिव मंदिर बनवाया था, जिसका नाम तेजोमहालय था.
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