नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के CBI मामले में ये सुनवाई की. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को 4 बजे फैसला सुनाएगी.

सीबीआई ने इस मामले में अपनी दलील के संबंध में एक संक्षिप्त जवाब सौंपा, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सीबीआई की ओर से आरोपी को नियमित जमानत दिए जाने के विरोध में एक संक्षिप्त लिखित जवाब दिया गया है. मुकदमे की प्रति और उससे संबंधित दस्तावेज आरोपी के वकील को दिए गए हैं. केस डायरी की प्रति और कुछ गवाहों के बयान भी उपलब्ध कराए गए हैं.”

इससे पहले सिसोदिया की सीबीआई जमानत के मामले में वकील दयान कृष्णन ने दलील दी कि मोबाइल फोन सीज हो चुका है. अन्य फोन सेट को लेकर हम जवाब दे चुके हैं. हमारी अपील है कि अब जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है. सीबीआई को जो डिवाइस मिले हैं, उसमें सीधे तौर पर मनीष के खिलाफ कुछ नहीं मिला है. इस मामले में सीबीआई सिर्फ मनीष को परेशान कर रही है. आबकारी मामले में सीबीआई मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. सीबीआई के पास इस मामले में अब कुछ नया नहीं है.

अदालत ने 21 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी. सीबीआई ने सात दिन की अपनी हिरासत में सिसोदिया से पूछताछ की थी. सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने तिहाड़ जेल में नौ मार्च की शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था जहां वह सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में बंद हैं.