नई दिल्ली . जंतर-मंतर पर धरने पर बैठीं महिला पहलवानों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. महिला पहलवानों की याचिका पर राउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने पुलिस को 12 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.
पहलवानों के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने अभी तक धारा-164 के तहत किसी पीड़ित का बयान दर्ज नहीं किया है और पुलिस मामले की जांच में देरी कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने उनलोगों से कहा है कि वे मामले में समझौता क्यों नही कर रहे हैं, इससे आगे उन्हें दिक्कत होगी. पहलवानों के वकील ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नाबालिग सहित अन्य पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है.’
पहलवानों के वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि पहले FIR की कॉपी रिकॉर्ड पर रखिये, उसके बाद ही हम कोई कार्यवाही कर पाएंगे. पहलवानों के मामले में चल रही जांच पर इस मामले से जुड़े जांच अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश मांगा है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी थी. इस मामले में राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी.
पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक नाबालिग सहित सात पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की थी.