पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद. 4 वर्ष पहले 27 जुलाई 2018 को फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम छुईहा में घटित विवाहित महिला की संदिग्ध मौत मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति खेलावन सिन्हा छुईहा को अपराध धारा 306 भारतीय दंड संहिता साबित होने पर 7 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गरियाबंद जनक राम साहू ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर कहा कि, 21 जुलाई 2018 को गोरेलाल सिन्हा के द्वारा थाना फिंगेश्वर मे सूचना दिया था कि उसकी बड़ी बहिन उमिला सिन्हा पति खिलावन, ग्राम छुईहा की संदिग्ध परिस्थिति में जलकर मृत्यु हो गई थी. पुलिस थाना फिंगेश्वर देहाती में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में पाया कि, मृतिका का पति खेलावन सिन्हा विवाह के बाद से मृतिका उर्मिला सिन्हा के साथ पारिवारिक बात को लेकर लगातार मारपीट, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था.

इतना ही नहीं मृतिका का पुत्र होने के बाद भी आरोपी के प्रताड़ित करता था. मृतका के पुत्र के विवाह के बाद नई नवेली बहू आने के बाद बहू के सामने ही आरोपी छोटी-छोटी बातों को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने कीटनाशक दवा का सेवन कर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर ली थी. पुलिस थाना फिंगेश्वर ने प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के बाद आरोपी खिलावन सिन्हा के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी राजिम के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था. जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ की गई.

वहीं मामले में कुल 13 साक्ष्यों का बयान कराया गया. गवाहों के बयान पर आरोपी खिलावन सिन्हा के खिलाफ न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरियाबंद तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.