हेमंत शर्मा, इंदौर/इन्द्रपाल सिंह, इटारसी। मध्यप्रदेश के इंदौर में प्रोफेसर के मुंह पर कालिख पोतने के मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक समेत अन्य 10 नेताओं को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक-एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2011 के पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
दरअसल, दोषियों पर प्रदर्शन के दौरान प्रोफेसर अशोक चौधरी के मुंह पर कालिख पोतने का आरोप था। इसकी शिकायत प्रोफेसर ने थाने में दर्ज कराई थी। आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खंडवा के पंधाना विधायक राम डांगोरे समेत दस अन्य को एक-एक साल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने छात्र राजनीति में संयमित रहने की नसीहत दी।
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विष्णु के हत्यारे दो संगे भाइयों को आजीवन कारावास
इधर, इटारसीमें वर्मा हार्डवेयर नाला मोहल्ला में ढ़ोल बजाने वाले सी केबिन मेहरागांव निवासी विष्णु की चाकू से हमला कर दो संगे भाइयों ने हत्या कर दी थी। आज इस मामले में इटारसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भुरेसिंह भदोरिया ने बताया कि पुरानी रंजिश पर आरोपी शिवशंकर उर्फ मंझले और शेर सिंह उर्फ छोटू ने 12 मई 2018 की रात साढ़े ग्याहर बजे विष्णु पर चाकू से हमला किया था। जिससे मृतक की अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चार्टशीट न्यायालय में पेश किया। आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी शेरसिंह जेल में बंद है। वहीं शिव शंकर जमानत पर जेल से बाहर था। आज शिवंशकर को भी जेल भेज दिया गया है। शासन की ओर से एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ओर राजीव शुक्ला ने पैरवी की।
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