शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित PMT-2012 घोटाले में दो आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को सजा सुनाई है. आरोपियों को धारा 419, 420, 467, 470, 468 सहित 120 बी के तहत दंडित किया गया है.

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दरअसल,  बीते दिन मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. सीबीआई ने 13 नए आरोपी बनाए थे. जिसमें से 4 नए आरोपी व्यापमं दफ्तर से बनाए गए हैं. सीबीआई ने कोर्ट में 73 लोगों को आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. पेश की गई चार्जशीट में नए बनाए गए 13 आरोपियों में मिडिल मैन (मध्यस्थ), चार पैरेंट्स, तीन वो लोग जो छात्र की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे और 3 लाभार्थियों को आरोपी माना है.

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गौरतलब है कि व्यापम पीएमटी 2012 में घोटाला हुआ था. पैसे देने वाले को पास किया गया. होनहार छात्रों का हक मारा गया. इसमें हर तरह के घोटाले के आरोप लगे. परीक्षा किसी की थी, परीक्षा दी किसी और ने. अयोग्य छात्र सफल रहे और अयोग्य सलेक्ट हो गए. हजारों छात्र-छात्राएं इससे प्रभावित हुए थे. सीबीआई ने जिन 13 लोगों को नया आरोपी बनाया है, उनमें से छह को बुधवार और सात को गुरुवार को कोर्ट पेश होने के लिए कहा था. लेकिन बुधवार को छह में से एक भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ है. कोर्ट में आरोपियों के पेश नहीं होने की स्थिति में कोर्ट जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकता है.

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