नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में बाघ की खाल तस्करी मामले में कोर्ट ने 21 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। एक अंतरराष्ट्रीय फरार आरोपी जे तमांग के खिलाफ रेट कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

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दरअसल, सात साल पहले बाघ की खाल की तस्करी मामले में नर्मदापुरम न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 21 आरोपियों क़ो 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। इस मामले में अभी भी जे तमांग (चीन), अटूप बोगप्पा (नेपाल), एहो नोरबू (चीन), टरके लाम्बा (नेपाल), सितार तमांग (नेपाल), तासी शेरपा (नेपाल), लांचु गप्पा यागचेन, सिक्किम फरार हैं।

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मामले में दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय आरोपी जय तमांग के खिलाफ रेट कार्नर नोटिस जारी किया गया है। सात साल पहले पुलिस बाघ की खाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को पकड़ा था। आज सीजीएम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया।

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