झांसी. पॉलिटेक्निक गैंगरेप केस में सभी 8 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की सजा दी गई है. करीब दो साल पहले उत्तर प्रदेश के झांसी के राजकीय पॉलिटेक्निक गैंगरेप केस को पॉलिटेक्निक के 8 छात्रों ने अपने ही हॉस्टल में अंजाम दिया था. इस मामले में अदालत का फैसला 23 माह बाद आ गया है.
झांसी के एडीजे की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के इस मामले को जघन्य अपराध करार देते हुए आरोपियों को किसी भी रूप में सहानुभूति का पात्र मानने से साफ इनकार कर दिया. अदालत ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अगर पुलिस मौके पर तत्काल नहीं पहुंचती तो यह मामला निर्भया केस की तरह मानवीयता को शर्मसार करने वाला साबित होता. इन बातों को ध्यान में रखते हुए झांसी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो ) नितेंद्र कुमार सिंह ने अपने फैसले में सभी आरोपियों को अंतिम सांस लेने तक की सजा सुनाई है. गैंगरेप के मामले में यह सामान्य सजा नहीं है. अंतिम सांस लेने तक की सजा से साफ है कि अदालत ने अपराध को क्षम्य माना है. इतना ही नहीं, आरोपी युवकों पर अदालत ने 56-56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने जुर्माने की राशि में से आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को 6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी.
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बता दें कि यह घटना 11 अक्टूबर 2020 की है. तब पीड़िता 16 साल की थी. वह घर से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी. सुबह करीब 10 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की मैन सड़क पर पॉलिटेक्निक के छात्रों उसे ने रोक लिया. जबरन पीड़िता को पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में ले गए. वहां पर सभी आरोपियों ने मिलकर पीड़ित छात्रा के साथ निर्दयता के साथ गैंगरेप किया. झांसी पॉलिटैक्निक गैंगरेप को 8 आरोपियों ने अंजाम दिया था. इसमें रोहित, विपिन, संजय, भरत, मोनू, शैलेंद्र, मयंक और धर्मेंद्र शामिल थे. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
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