बॉयफ्रेंड की सनसनीखेज हत्या (Murder) की साजिश रचने वाली महिला को कार्ट ने मौत की सजा सुनाई है. केरल (Kerala) में साल 2022 में 24 वर्षीय महिला ने शादी तय होने के बाद महिला ने बॉयफ्रेंड से रिश्ते खत्म करने को कहा मना करने पर उसने अपने आशिक को मौत के घाट उतार दिया. महिला ने पहले बॉयफ्रेंड को घर बुलाया और जहर वाली आर्युवैदिक टॉनिक (ayurvedic tonic) पिला दी, जिससे 11 दिन बाद युवक की आर्गन फेल होने की वजह से जान चली गई. नेय्यत्तिनकारा (Neyyattinkara) अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने महिला को दोषी मानते हुए मौत की सजा दी है.
केरल की एक अदालत ने एक महिला को 2022 में बॉयफ्रेंड की हत्या करने के मामले में सजा-ए-मौत दी है. हालांकि इस मामले में एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने एक अन्य आरोपी उसके चाचा निर्मलाकुमारन नायर को भी तीन साल कैद की सजा सुनाई. वहीं महिला की मां को इस मामले में बरी कर दिया है. 24 वर्षीय दोषी ग्रीष्मा ने सजा में नरमी की मांग करते हुए एकेडेमिक अचीवमेंट, पूर्व आपराधिक इतिहास न होने और इस तथ्य का हवाला दिया था कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है.
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इस केस पर अपने 586 पन्नों के फैसले में एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता से ज्यादा किसी और चीज पर विचार करने की जरूरत नहीं है. ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिसमें हत्या (धारा 302) भी शामिल हैं. उसके चाचा को सबूत नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है.
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बता दें कि तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के निवासी बॉयफ्रेंड शेरोन राज को ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित रामवर्मनचिराई में अपने घर में बुलाया था. हां उसे पैराक्वाट नामक एक जड़ी-बूटी से युक्त आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया. इसके 11 दिन बाद 23 वर्षीय शेरोन का मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया और 25 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई.
दोषी ग्रीष्मा ने यह साजिश तब रची जब उसकी शादी नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से तय हो गया. उसने अपने बॉयफ्रेंड राज से उनके रिश्ते को खत्म करने की बात कही लेकिन वह नहीं माना और उसकी जहर देकर हत्या कर दी.
इधर, सजा सुनाए जाने से पहले बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ तर्क दिया था. उनका दावा था कि ये एक ‘न्यायसंगत हत्या’ थी, क्योंकि पीड़ित शेरोन राज के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थी. वो ब्लैकमेल कर रहा था. इस मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पता चले कि पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया था.
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