मनोज यादव, कोरबा। नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में विशेष न्यायालय ने पुलिस आरक्षक बलराम सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कोतवाली में पदस्थ आरोपी आरक्षक के ऊपर आरोप था कि वर्ष 2014 से नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहा था. जिसके खिलाफ साल 2018 में अपराध दर्ज किया गया था. सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.

कोतवाली में पदस्थ पुलिस आरक्षक बलराम सागर ने वर्ष 2014 में नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था. शादी का झांसा देकर लगातार उसका दैहिक शोषण करता रहा. नाबालिग ने आरक्षक पर जब शादी करने का दबाव बनाया तब वह मुकर गया. जिसके बाद साल 2018 में मामला पुलिस के पास पहुंचा. आरोपी के खिलाफ बलात्कार के साथ ही पाॅक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट में प्रारंभ हुई. मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है.