दिलीप साहू,बेमेतरा. जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाकर पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाया है. इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 11 महीने बाद ये सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी को सजा के एलान के बाद आरोपी अब अपराध करने से खौफ खाएंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला बेमेतरा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहभट्ठा का है. जहां आरोपी रघुवीर सिंह वर्मा के द्वारा 24 दिसंबर 2017 को किराए के मकान में ले जाकर 10 साल की नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मामले में कार्रवाई की जा रही थी.

आरोपी रघुवीर सिंह वर्मा

बता दें कि यह घटना उस वक्त घटा था जब नाबालिग घर से सब्जी के लिए निकली थी, तभी आरोपी द्वारा नाबालिक को बहला-फुसलाकर अपने किराए के मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म करने के बाद उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि की. जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना में सूचना दिया जिस पर पुलिस पास्को एक्ट का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई.

जिसके बाद तलाशी के दौरान आरोपी रघुवीर सिंह वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामले में आज जिला सत्र न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं 5 हजार रुपए का जुर्माना भा लगाया है.