गौरव जैन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। गौरेला थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुए लूट और हत्या के तीन आरोपियों को में से दो को आजीवन कारावास और एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल पहले बुकिंग में की गई बोलेरो को मध्यप्रदेश के सीधी जिले में लूटकर चालक की गौरेला के पास जोगीसार में पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज प्रथम एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड ने आरोपियों को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई।


जानिए पूरा मामला
दरअसल 24 सितंबर 2022 को गौरेला थाना के बेलपत गांव के राजमेंलान नाला के पास जंगल में गश्त कर रहे वन कर्मियों ने एक लाश देखी थी, जिसका सर पत्थर से कुचला हुआ था। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पहचान बोलेरो चालक रमेश दास के रूप में की, जो 22 सितंबर 2022 को गौरेला के ही रहने वाले संदीप दास के बेटे की तबीयत खराब होने पर बुकिंग के लिए बोलेरो लेकर रीवा के लिए सुबह निकला था और शाम को रीवा से वापस गौरेला के लिए निकला पर पहुंचा नहीं था। बाद में उसकी लाश बेलपत के जंगल में नाला के पास मिली थी।
इस मामले में गौरेला पुलिस ने तफ्तीश करते हुए पाया कि मृतक बोलेरो चालक रमेश दास की बोलेरो को लूट के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में मध्यप्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले पिंकू सिंह चौहान, प्रांशु सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सर्वेश सिंह उर्फ जय सिंह जो हाल में कोरबा जिले के पाली में रहता था को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों पर आरोप था कि मध्यप्रदेश के सीधी जिला के जनकपुर गांव के पास बोलेरो लेकर वापस आ रहे रमेश दास से बोलेरो लूटी और उसके साथ यहां आए और बाद में एक नाबालिक की मदद से करीब 15 किलो वजन वाले पत्थर से कुचलकर रमेश दास की हत्या कर दी, फिर बोलेरो लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मध्यप्रदेश के टोल प्लाजा और जब्त की गई बोलेरो में मौजूद फिंगरप्रिंट सहित अन्य निशान को सबूत के तौर पर जुटाया और न्यायालय में केस प्रस्तुत किया। रमेश दास से बोलेरो लूटकर आरोपियों ने सर्वेश सिंह को बेचने का षडयंत्र किया था। आरोपियों ने मृतक रमेश दास से 3000 रुपए भी लूटे थे और उसका मोबाइल रास्ते में फेंक दिया था।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपियों में से पिंकू सिंह चौहान और प्रांशु सिंह चौहान को आईपीसी की धारा 302 , 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा और ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। साथ ही धारा 397, 34 के तहत दोनों आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा और ₹1000 अर्थदंड की सजा और धारा 364 सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा और एक ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई।आरोपी सर्वेश सिंह, प्रांशु सिंह और पिंकू सिंह को आपराधिक षड्यंत्र किए जाने पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 5 पांच पांच साल के कठोर कारावास तथा ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।
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