वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अवकाश को छोड़कर हर महीने के सभी कार्यदिवस के शनिवारों को जेल परिसर में जेएमएफसी कोर्ट लगाने के लिए निर्देशित किया है. इससे उन मामलों का निपटारा हो पाएगा, जिनमें आरोपी अपने आरोप स्वीकार कर प्रकरण निराकृत करना चाहते हैं.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के नाम से परिपत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन स्थानों पर दो से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वहां अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की बैठकें होती हैं. ऐसे स्थानों पर न्यायालय परिसर में कोर्ट की नियमित बैठक के अतिरिक्त वर्किंग शनिवार को भी जेल परिसर में जेएमएफसी कोर्ट लगाई जाए.

हाईकोर्ट के निर्देश की वजह से एक तो प्रकरणों का निपटारा जल्द हो पाएगा, वहीं दूसरी ओर ऐसे छोटे अपराध जिनको मामूली सजा या जमानत देकर निराकृत किया जा सकता है, उसका तुरंत निराकरण कर दिया जाएगा.

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