नई दिल्ली . दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पेशी में छूट मांगी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की सत्र अदालत आज फिर से सुनवाई शुरू करेगी. मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में दो शिकायतें दायर की थीं. इन शिकायतों के आधार पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे. दिल्ली सीएम ने सत्र अदालत में इन समन को चुनौती दी है.

केजरीवाल के वकील ने कहा कि समन को दरकिनार करने के मामले में अधिकतम सजा एक महीने की है. इसके बाद जब कोर्ट ने ईडी से इस पर अपना पक्ष रखने को कहा तो केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा है.

अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा, ‘मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि ईडी के सामने पेश होने के पहले केजरीवाल कोई न कोई प्रोग्राम तय कर लेते हैं. वे कहते हैं कि समन पर पेश नहीं होने के लिए मैं तुच्छ आवेदन दाखिल करता हूं. क्या एक सीएम के रूप में मैंने तुच्छ आवेदन दायर किए हैं?’ सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि सिर्फ दो व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक संबंधित अधिकारी या उसका वरिष्ठ अधिकारी…हर अधिकारी शिकायत नहीं दर्ज करा सकता है.

केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय केवल प्रचार के लिए दिल्ली मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. गुप्ता ने कहा, मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे छूट दी जाए. मुझे यहां आने से उन्हें क्या हासिल होगा? क्या यह केवल प्रचार के लिए है. ईडी की और से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा वे गैलरी में खेलना बंद करें. हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं.

बता दें कि ईडी ने उसके समन को नज़रअंदाज़ करने पर निचली अदालत का रुख किया था, जिसके बाद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया गया. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.