नई दिल्ली: महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को तलब किया है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया. कोर्ट ने शुक्रवार (7 जुलाई) को बृजभूषण को समन जारी किया. दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने पीड़िता और शिकायतकर्ता से कहा था कि वे पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया 1 अगस्त तक अदालत को सौंप दें. दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया जाए. हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण और उनका पीछा करने के सबूत हैं. पुलिस ने नाबालिग पहलवान को लेकर कहा था कि उसने शिकायत वापस ले ली है. इसके अलावा बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है.
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था. वहीं तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है.