नई दिल्ली. कोरोना के केस में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां 31 मार्च से खत्म करने का ऐलान किया है. दो साल बाद देश की जनता को पाबंदियों से निजात मिली है. अब सिर्फ दो गज की दूरी कायम रखनी होगी व मास्क लगाना होगा. उधर,केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना की निगरानी व रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश लागू रहेंगे. अगर साप्ताहिक संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा हो और अस्पतालों में 40 फीसदी बेड जाएं, ऐसी स्थिति में राज्य कोरोना प्रतिबंध लागू कर सकते हैं. वर्ना सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा गया है.
केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पहली बार प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे. सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि बीते 24 माह में महामारी प्रबंधन के लिए कई तरह की क्षमताएं विकसित की गईं. इनमें जांच, निगरानी, कांटेक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास शामिल है. अब आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है. इसलिए आपदा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब आवश्यकता नहीं है. अब गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा. बीमारी की प्रकृति को देखते हुए, सतर्क रहने की जरूरत है.