चेन्नई। कत्ल पशु खरीद फरोख्त नोटिफिकेशन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने नोटिफिकेशन पर 4 हफ्तों की रोक लगा दी है। कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को 4 हफ्तों के भीतर जवाब देने कहा है। कोर्ट ने यह आदेश मदुरै के एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि खाने पीने की पसंद किसी व्यक्ति का बुनियादी हक होता है।
क्या है नोटिफिकेशन में
पर्यावरण मंत्रालय ने कत्ल के उद्देश्य से पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब पशु खरीदने वालों को एफिडेविट देना होगा कि खरीदे गए मवेशी की हत्या नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत रोक लगाते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद अब गाय, बैल, बछड़ों समेत कई मवेशियों को खरीदने से पहले एक शपथ पत्र देकर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वे कृषि कार्य के लिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं या उनके कत्ल के लिए।
कई राज्यों में हो रहा है विरोध
केन्द्र के इस नए नोटिफिकेशन को लेकर केरल सहित कई राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है। केरल में बीच सड़क में ही कांग्रेस ने गाय का कत्ल कर इस नोटिफिकेशन का विरोध किया था। इसके अलावा कई राज्यों में विरोध स्वरुप बीफ पार्टी का आयोजन भी किया गया। उधर केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।