शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में गौ की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। अब पूरे प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून लागू होगा। मध्यप्रदेश सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, 7 साल की जेल का भी प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात आरोपी कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में याचिका नहीं लगा पाएंगे। इसी तरह गौ तस्करी में शामिल वाहन भी राजसात होगा। नए नियम के तहत पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने संशोधन विधेयक पास किया था। नए कानून से संभवतः गौवश की तस्करी रुकेगी।

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