रायपुर. डीकेएस पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर से एलईडी वॉल वॉशर लाइट की चोरी करने वाले एक अपचारी के अलावा पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. मामले में खरीदी करने वाले कबाड़ी के साथ कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
जानकारी के अनुसार, 23 नवंबर की रात डीकेएस पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर में एलईडी लाइट की चोरी की घटना को अंजाम दिया था. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों कबाड़ उठाने का काम किया करते हैं, आरोपियों के कब्जे से लाइट का एल्यूमिनियम बरामद किया गया. जब्त किए गए एल्यूमिनियम का वजन लगभग 60 किलोग्राम है. मामले में जहां चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ थाना गोलबाजार में धारा 379, 34, 411 भादवि के तहत और एल्यूमिनियम खरीदने के मामले में आरोपी मो. जहीर खान को धारा 411 भादवि के तहत् गिरफ्तार किया गया है.
डीकेएस के मैनेजर ने कराया था मामला दर्ज
मामले में डीकेएस अस्पताल रायपुर में मेन्टेनेस मैनेजर के पद पर कार्यरत प्रार्थी मोह. मुराद खान ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें 7 नवंबर को दोपहर को अज्ञात लोगों द्वारा डीकेएस के दो बार तीन वायर को कटिग कर 23 नवंबर की रात्रि को 42 नग एलईडी लाइट को रिमोट सहित चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसका अनुमानित मूल्य छह लाख रुपए है. मामले में थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 250/18 धारा 379 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था.
खंगाला सीसीटीवी का फुटेज, लगाए मुखबिर
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को अवलोकन करने के साथ-साथ प्रकरण में मुखबिर लगाए. इसी दौरान टीम ने आरोपी प्रकाश को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने अन्य साथियों के साथ चोरी करना स्वीकार करते हुए बताया कि वे एलईडी लाइट को तोड़कर उससे एल्यूमिनियम अलग कर उसे पिघलाकर मो. जहीर खान को बेच दिया करते थे. पुलिस ने आरोपी मो. जहीर खान की निशानदेही पर चोरी की एलईडी लाइट का लगभग 50 किलोग्राम एल्यूमिनियन जब्त किया.
एक अपचारी सहित सात आरोपियों को किया गिरप्तार
मामले में पुलिस ने आरोपी रवि महार पिता चैतराम महार (22 साल), प्रकाश महार पिता चैतराम महार (20 साल), शनि ध्रुव पिता राजेश ध्रुव (18 साल), मनोज कुर्रे, पिता मन्नू कुर्रे (18 साल), विजय ठाकुर पिता चैतराम ठाकुर (29 साल), मो. जहीर खान पिता नईमुद्दीन खान (62 साल) और अपचारी बालक (15 साल) को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है.