आगरा. महिला से रेप, रंगदारी की मांग करने और धमकी देने के आरोप में एक वकील को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, बाद में जिला अदालत ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी. एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिला ने जनवरी के शुरू में वकील प्रकाश नारायण शर्मा के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला शुक्रवार को पुलिस आयुक्त से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी.
न्यू आगरा थाना के निरीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गिरफ्तार वकील को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद जिला न्यायाधीश की अदालत में शर्मा ने बेटे की शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अर्जी दी जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. बता दें कि सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली महिला और आरोपी वकील के बीच चार जनवरी को दीवानी परिसर में मारपीट हुई थी. 5 जनवरी को दोनों ने अलग-अलग तहरीर दी थी. इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा था, जिसमें वकील शर्मा उसका पक्ष रख रहे थे.
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शिकायत के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान वकील उसके घर आए और पत्नी से विवाद का हवाला देकर कुछ दिन रहने की बात की. महिला का आरोप है कि वकील ने उसके साथ कई बार रेप किया, आपत्तिजनक वीडियो बनाया और अश्लील मैसेज भेजता था. पुलिस उपायुक्त नगर जोन विकास कुमार ने बताया कि वकील प्रकाश नारायण शर्मा को न्यू आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था.
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