Jalandhar News: जालंधर. अदालत ने छटवीं कक्षा की स्टूडेंट को अगवा कर रेप करने के दोषी को 20 साल की कैद और 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर एक साल की और कैद काटनी होगी.

थाना करतारपुर में 6 मार्च 2021 को मामला दर्ज किया गया था. पिता ने कहा था कि वह परिवार संग एरिया में रहता है. उसकी बड़ी बेटी आर्य नगर में सिलाई सेंटर पर काम सीखने गई थी तो उसने सोचा कि छोटी बेटी भी उसके साथ गई होगी तो वह उसको लेने गया. बड़ी बेटी ने पिता को बताया कि आज तो छोटी बहन आई नहीं थी. परिवार ने पहले अपने स्तर पर बेटी की तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला.

पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को करतारपुर के न्यू चंदन नगर के रहने वाले रमेश अगवा कर ले गया था. पुलिस ने अपहत लड़की को बरामद कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया था. लड़की ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है. मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई थी. पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई है.